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Thursday, 11 January 2018

17.73 लाख गृहविहीन भारतीय और आधार कार्ड How will Homeless get Aadhaar ?

The Supreme Court has raised concerns over the homeless people not getting benefits of social welfare schemes and questioned how could they get Aadhaar card made in the absence of a permanent address. This comes at a time when the Centre is making all-out efforts to convince the court that linking of Aadhaar to various social welfare schemes was for the benefit of the people.

Court said that lakhs of homeless would be deprived of getting benefits of welfare schemes and would continue to languish if governments insisted for Aadhaar. "It means that they are not-existent for the governments," the court said when it was told that permanent address was must for people to get Aadhaar.

Government, however, told that many urban homeless people had permanent address in rural areas and they became homeless after shifting to cities. They could get benefits of schemes after getting Aadhaar from their original place of residence."

The apex court passed the remarks while hearing a PIL on lack of shelter homes for urban homeless people. The court decided to constitute committees in all states and Union Territories for supervising construction of shelter homes. It asked the Centre and the petitioner to provide a list of people who could be entrusted the task to monitor construction of shelter homes in states.

As per 2011 census, there are 17, 73,040 homeless people in India - 52.9 % in urban areas and 47.1% in rural areas.

A supreme Court appointed panel headed by a former Delhi high court judge projected a very grim picture for urban homeless people saying that more than 90 per cent of them had no roof over their heads as state governments have "pathetically" failed in setting up shelter homes. The three-member committee headed by Justice (Retired) Kailash Gambhir in its report on the state of affairs of shelter homes in different states and said that governments were not using the funds released by the Centre for construction of shelter homes and homeless people in urban centres were forced to live in roadside, railway platforms and under flyovers.

Additional solicitor general appearing for the Centre, suggested the court to appoint a committee in each states under a retired high court judge to monitor the implementation of the scheme. "Considering the length and breadth of the country and the number of sanctioned shelters as of now being more than 1200, it may not be possible for a central committee to monitor the progress effectively. It is therefore prayed that the committees may be constituted in each states and UTs," he said.
The bench said in a lighter vein that if retired judges were appointed then people would criticise court's order and would say that it was granting post retirement benefits to judges. It, however, agreed to examine Centre's plea to ensure better monitoring of the scheme.

National Urban Livelihood Mission was launched by Centre in 2013 with a laudable objective to provide shelter to homeless people in urban areas and over the years more than Rs 2000 crore were allocated but the homeless continue to languish on streets with no roof over their head.

NULM is now renamed as ‘Deen Dayal Antyodaya Yojana-NULM’ and in Hindi as ‘Deen Dayal Antyodaya Yojana-Rashtriya Shahri Aajeevika Mission’. This mission seeks to enhance the employment opportunities and incomes of the urban poor through skill development and training, setting up of individual and group micro-enterprises, formation of Self-Help Groups, building shelters for homeless, supporting street vendors in creating infrastructure, innovative support to rag pickers, differently abled etc.

Wednesday, 10 January 2018

Making consent count for data protection

There are roughly 300 million people in India who cannot read or write. What are their chances of making an informed choice about whether or not to give their data in exchange for a service? The answer is zero—unless they have an educated relative or a friendly bank manager who will sit them down and explain what they’re consenting to. Consent today is broken. It is a mere box to be checked. It is designed to be dispensed with rather than taken seriously, and thus safeguards providers more than consumers. Its reach is all encompassing. You can disagree with it, but if you do, you could be denied service.

Why fix consent when it doesn’t seem to cause any tangible harm? When people don’t seem to care enough about it to read the dense, lengthy forms? The answer is simple. Data is the new currency. As someone famously said, if you’re not paying for the product, you are the product. In a recent study on what data protection and privacy mean to the Indian people, a multidisciplinary team from Dalberg, Dvara Research and Consultative Group to Assist the Poor used human centred design methods in four regions of India, to probe deeper around the notion of consent.

Participants included illiterate farmers in rural Uttarakhand, social media users in the slums of Mumbai, housewives in rural Tamil Nadu and migrant workers in Delhi, amongst others, all earning less than $10 a day. Through more than 50 in-depth interviews of 2-3 hours conducted in peoples’ homes, shops and farms, using design research tools such as scenario cards, ecosystem trust maps, mock consent forms, etc., the team uncovered not just what people say about privacy, but how they think and actually act in different data-giving situations.

The first discovery was that people, even poor people who couldn’t read or write, when made aware of what they were consenting to, cared deeply about it. They did not wish to be unknowing, unwilling subjects in today’s world, and wanted a square chance to assess the trade-offs in a given situation. They wanted to know what their data was worth, who was using it for what purposes, how it was stored and shared and where it goes to die?

The study also tested different forms of consent with a range of people from different age groups, literacy levels and tech savviness. This led to a second learning: people unanimously preferred verbal, pictorial or video consent over pages of illegible fine print. Simple visuals that at a glance communicated what data rights one was signing away made people more aware and confident about giving necessary data. When people knew what they were consenting to, it built trust with providers. Equally, obfuscating providers were viewed in a negative light. Making consent understandable at a glance is one way of giving people control over their data in a world where they can often feel weak and disempowered in the face of large corporations or government.

This also means consent needs to shift from being binary, whereby if you’re not agreeable to certain terms, you should still be able to get a minimum product or service. We prototyped “bite-sized” consent with people to see how they responded to it. To our surprise, people preferred getting a partial product or service in return for partial data. This means, for instance, if one was not agreeable to sharing one’s location data, one might forego certain aspects of personalization that a service may offer. Or in other instances pay a premium to not let your data be shared with third parties or advertisers. But currently this choice is restricted only to a few providers.

More broadly, consumers didn’t seem to understand why certain types of data are being demanded of them, what providers do with it, what their rights are in case of a data breach (and even whether such rights exist and are enforceable) and lastly who bears liability in case of tangible harm caused to them. Take for example the case of phone impersonators, one of the most common instances of financial fraud in India today. It was so pervasive that people believed fraud to be inevitable. Assuming that you were one of the unsuspecting people who believed a person posing as a bank official, should you be made liable for your loss? Current liability falls mostly on the consumer, even when he or she hasn’t knowingly consented for their phone number to be passed on to third parties with porous security systems. Worse, the same people often held themselves responsible and had little knowledge or means of seeking redressal.

The good news for data regulators and service providers is that people are willing to part with certain types of data based on a clear guarantee that the data they share will not be misused and cause them any harm (including mis-selling, blackmail, identity theft, financial loss, etc.).

The recent white paper by the Srikrishna Committee on data protection and privacy provides hope that India can lead the way for how to get this right. But first, we must fix consent.

(स्रोत - Livemint)

पुनर्विचार का आधार : भारतीय दंड संहिता की धारा 377

यह कभी-कभार ही हुआ है कि उच्चतम न्यायालय पूर्व में दिए अपने ही किसी फैसले से अलग रुख दिखाए। लिहाजा, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की बाबत सर्वोच्च न्यायालय का ताजा रूख एक विरल घटना है। स्वागत-योग्य भी। यह धारा ‘अप्राकृतिक अपराधों’ का हवाला देते हुए ‘प्रकृति के विपरीत’ यौनाचार को अपराध मानती है और यह अपराध करने वाले व्यक्ति को संबंधित कानून के तहत उम्रकैद या एक तय अवधि की सजा हो सकती है, जो दस साल तक बढ़ाई जा सकती है; उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस कानून की गिनती सबसे ज्यादा विवादास्पद कानूनों में होती रही है। इस कानून के औचित्य और इसकी संवैधानिकता पर काफी समय से सवाल उठाए जा रहे थे, पर इस दिशा में सफलता मिली 2009 में, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने धारा 377 को, जहां तक वह समलैंगिकता को अपराध ठहराती है, असंवैधानिक ठहरा दिया। यह व्यक्ति की अपनी पसंद और उसकी स्वायत्तता तथा निजता की रक्षा के लिहाज से एक ऐतिहासिक फैसला था। पर कुछ लोगों ने इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 2013 में धारा 377 को संवैधानिक ठहरा कर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया। पर अब सर्वोच्च अदालत को खुद अपने उस फैसले की खामियां दिखने लगी हैं।
उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय पीठ ने न सिर्फ बिना अगर-मगर किए याचिका स्वीकार कर ली, बल्कि इस मामले को संविधान पीठ को सौंपने का एलान भी कर दिया।

इस पर संविधान पीठ का फैसला जब भी आए, अदालत के बदले हुए रुख का कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि समाज का एक अंश या कुछ व्यक्ति अपने हिसाब से, अपनी पसंद से जीवन जीना चाहते हैं, तो उन्हें भय में क्यों रहना चाहिए? समाज के नैतिक मानदंड हमेशा वही नहीं रहते, जमाने के साथ बदलते भी हैं। पुनर्विचार का संवैधानिक आधार भी है। धारा 377 संविधान निर्माण के दौरान हुई बहसों की देन नहीं है, बल्कि इस कानून की शुरुआत औपनिवेशिक जमाने में हुई थी। इसके पीछे अंगरेजी हुकूमत की जो भी मंशा या सोच रही हो, इसे बनाए रखने का अब कोई औचित्य नहीं है। सच तो यह है कि इस कानून को बहुत पहले विदा हो जाना चाहिए था। हमारा संविधान कानून के समक्ष समानता और जीने के अधिकार की बात करता है। फिर, वह दो बालिगों के बीच सहमति से बनाए गए संबंध को अपराध नहीं मानता। ऐसे में, दो बालिगों के अलग तरह के यौन झुकाव को अपराध कैसे ठहराया जा सकता है?

किसी की निगाह में या बहुतों की राय में कोई संबंध अप्राकृतिक हो सकता है, पर उसे अपराध क्यों माना जाए? अपराध हमेशा अन्य को नुकसान पहुंचाने से परिभाषित होता है। सिर्फ इस आधार पर कि किसी का यौन झुकाव औरों से अलग है, उसे अपराधी कैसे माना जा सकता है? उसे अपराधी मानना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी होगा, और सभ्य समाज के विधि शास्त्र के खिलाफ भी। साथ ही, यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के खिलाफ भी है। यही नहीं, निजता के मामले में आए सर्वोच्च अदालत के फैसले से भी धारा तीन सौ सतहत्तर कतई मेल नहीं खाती। पिछले साल अगस्त में नौ न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने अपने ऐतिहासिक फैसले में निजता को एक मौलिक अधिकार ठहराया था। जबकि 377 को संवैधानिक मानने वाला 2013 का फैसला सर्वोच्च न्यायालय के सिर्फ दो जजों के पीठ का था। निजता संबंधी सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद तो धारा 377 पर पुनर्विचार और भी जरूरी हो गया है।

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उच्चतम न्यायालय ने धारा 377 के अंतर्गत समलैंगिकता को अपराध न मानने की मांग संबंधी याचिका बड़ी पीठ को सौंपी।

गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बालिग समलैंगिकों के संबंध को अवैध करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 5 एलजीबीटी समुदाय के लोगों की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से भी इस मुद्दे पर जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले पर क्यूरेटिव पिटिशन डाली गई थी जिसमें संवैधानिक अधिकार का हवाला दिया गया था। इस मामले में 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाने का फैसला दिया था।

केंद्र सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद दिसंबर 2013 में हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए समलैंगिकता को आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध बरकरार रखा।

क्या कहती है धारा 377?

भारतीय दंड संहिता की धारा 377 अप्राकृतिक अपराधों का हवाला देते हुए कहती है कि जो कोई भी किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ प्रकृति के विपरीत यौनाचार करता है तो इस अपराध के लिए उसे उम्रक़ैद की सज़ा होगी या एक निश्चित अवधि जो दस साल तक बढ़ाई जा सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

आम तौर पर यौन अपराध तभी अपराध माने जाते हैं जब वे किसी की सहमति के बिना किए जाएं। लेकिन धारा 377 की परिभाषा में कहीं भी सहमति-असहमति का जिक्र ही नहीं है। इस कारण यह धारा समलैंगिक पुरुषों के सहमति से बनाए गए यौन संबंधों को भी अपराध की श्रेणी में पहुंचा देती है।

पीठ धारा 377 को उस सीमा तक असंवैधानिक घोषित करने के लिए नवतेज़ सिंह जौहर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें परस्पर सहमति से दो वयस्कों के यौनाचार में संलिप्त होने पर मुकदमा चलाने का प्रावधान है।

धारा 377 को 1860 में अंग्रेजों द्वारा भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया था। उस वक्त इसे ईसाई धर्म में भी अनैतिक माना जाता था। लेकिन 1967 में ब्रिटेन ने भी समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता दे दी है।

पृष्ठभूमि:

दिल्ली की एक संस्था ‘नाज़ फाउंडेशन’ जोकि काफी समय से एड्स की रोकथाम और इसके प्रति जागरूकता फ़ैलाने का काम कर रही है, ने 2001 में दिल्ली उच्च न्यायालय से धारा 377 को गैर-संवैधानिक घोषित करने की मांग की थी।

इसके बारे में संस्था की संस्थापक अंजलि गोपालन का कहना था, ‘समलैंगिक संबंध बनाने वाले पुरुष एड्स होने पर भी सामने नहीं आते। उन्हें डर होता है कि धारा 377 के तहत उन्हें सजा न हो जाए। ऐसे में एड्स की रोकथाम तो क्या संक्रमित लोगों की पहचान भी नहीं हो पाती। पुलिस अधिकारियों द्वारा समलैंगिक लोगों के उत्पीड़न के भी कई मामले हुए हैं। ऐसे में वे लोग सुरक्षित यौन संबंध बनाने के लिए चिकित्सकीय सामग्री खरीदते वक्त भी घबराते थे।’

बता दें कि देश भर में इस वक्त कई संगठन हैं जो समलैंगिकों को समान अधिकार और गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार के लिए काम कर रहे हैं। विश्व के कई देशों में समलैंगिकों को अब शादी का अधिकार भी मिल चुका है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एक राज्य ने समलैंगिकों को विवाह का अधिकार दिया है।



Saturday, 30 December 2017

डा भीमराव अम्बेडकर का अधूरा सपना - "समान नागरिक संहिता"

तीन तलाक पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और उसके बाद सरकार द्वारा तीन तलाक पर कानून बनाने के लिए लाए जाने वाले नए बिल के बाद समान नागरिक संहिता का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। संविधान बनाते वक़्त क़ानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर को जिस इकलौते मसले पर सबसे बड़ी अग्नि-परीक्षा से गुज़रना पड़ा उसका नाम है ‘समान नागरिक संहिता’। इसे लेकर अम्बेडकर को इतना अपमान झेलना पड़ा कि उन्होंने देश के पहले क़ानून मंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्हें देश के पहले आम चुनाव में हार का मुँह भी देखना पड़ा।

बाबा साहब का कहना था, ‘पर्सनल लॉ में सुधार लाये बग़ैर देश को सामाजिक बदलाव के युग में नहीं ले जाया जा सकता। रूढ़िवादी समाज में धर्म भले जीवन के हर पहलू को संचालित करता हो, लेकिन आधुनिक लोकतंत्र में धार्मिक क्षेत्राधिकार को घटाये बग़ैर उस असमानता और भेदभाव को दूर नहीं किया जा सकता, जिसे नागरिकों का मूल अधिकार बनाया गया है। इसीलिए देश का ये दायित्व होना चाहिए कि वो ‘समान नागरिक संहिता’ को अपनाये।’ डॉ० भीमराव अम्बेडकर के सपने "समान नागरिक संहिता" को सच करने का वक्त क्या आ गया है ?

सर्वोच्च न्यायालय समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश पहले भी कई बार दे चुका है। समान नागरिक संहिता का मसला उस समय दोबारा चर्चा में आया जबकि एक ईसाई युवक ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके ईसाइयों के तलाक अधिनियम को चुनौती दी थी। उसके बाद मोदी सरकार ने आयोग को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर विचार करने को कहा था। उस ईसाई युवक का कहना था कि ईसाई दंपत्ति को तलाक लेने से पहले दो वर्ष तक अलग रहने का कानून है जबकि हिन्दू कानून और अन्य कानूनों के अनुसार यह अवधि छह-छह महीने मिलाकर कुल एक वर्ष की है। इस मुद्दे के बाद से अदालत में मुसलमानों में प्रचलित तलाक सम्बन्धी और शादी सम्बन्धी प्रक्रिया का मुद्दा भी पुनः आ गया।

केंद्र सरकार द्वारा विधि आयोग से समान नागरिक संहिता को लागू किये जाने सम्बन्धी मामले की समीक्षा करने को कहते ही मुस्लिम मजलिस और कई अन्य संगठनों ने आलोचना करनी शुरू कर दी। यह पहली बार नहीं है कि समान नागरिक संहिता पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पूर्व वर्ष 2003 में भी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 118 को असंवैधानिक करार देते हुए संसद को समान नागरिक संहिता के निर्माण के सम्बन्ध में अपनी टिप्पणी प्रेषित की थी। तब भी ईसाई समुदाय के एक मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई थी।

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आख़िरी दौर
में ‘समान हिन्दू लॉ’ बनाने की पहल हुई थी। इसके लिए 1941 में बी एन राव की अगुवाई में एक कमेटी बनी। द्वितीय विश्व युद्ध से इसके काम में ख़लल पड़ा। लेकिन 1946 में इसने सरकार को रिपोर्ट सौंपी। महात्मा गाँधी भी जातिगत ऊँच-नीच और छुआछूत वाली व्यवस्था को बदलना चाहते थे। वर्ष 1948 में अम्बेडकर की अगुवाई में एक प्रवर समिति बनी जिसे नया ‘हिन्दू कोड’ बनाना था। अम्बेडकर ने ख़ुद राव-रिपोर्ट की गहराई से समीक्षा करके ‘हिन्दू कोड’ का मसौदा तैयार किया जिसे संसद में पेश करते वक़्त उन्होंने कहा था, ‘मसौदे का मक़सद, हिन्दू महिलाओं को बराबरी का हक़ देना और जातिगत असमानता को ख़त्म करना है। हिन्दू विधवाओं और बेटियों को भी सम्पत्ति में पुरुषों जैसा ही हिस्सा मिलना चाहिए।’ तब तक पैतृक सम्पत्ति पर बेटों का ही हक़ हुआ करता था। यदि महिलाओं को पति के दुर्व्यवहार, ज़्यादतियों या घातक बीमारियों की वजह से अलग रहना पड़े तो उसे गुज़ारा भत्ता का हक़ नहीं था। अन्तर्जातीय विवाह को मान्यता नहीं थी। तलाक का हक़, पति-पत्नी दोनों को नहीं था। बहुविवाह निषेध नहीं था और किसी भी जाति के व्यक्ति को गोद लेने की छूट नहीं थी। अम्बेडकर इसके सख़्त हिमायती थे।

समान नागरिक संहिता का मुद्दा कोई राजनैतिक नहीं है, वरन संविधान में ही इसके तत्त्व समाहित हैं। आज़ादी के बाद नवम्बर 1948 में संविधान सभा की बैठक में समान नागरिक संहिता को लागू किये जाने पर लम्बी बहस चली। बहस में इस्लामिक चिन्तक मोहम्मद इस्माईल, जेड एच लारी, बिहार के मुस्लिम सदस्य हुसैन इमाम, नजीरुद्दीन अहमद सहित अनेक मुस्लिम नेताओं ने तब डॉ० भीमराव अम्बेडकर का विरोध किया था। इसके बाद हुए मतदान में डॉ० अम्बेडकर का समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव विजयी हुआ और संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को लागू किये जाने सम्बन्धी विधान लाया गया। इसके बाद भी बँटवारे की त्रासदी झेल रहे मुसलमानों के प्रति सौहार्द्र दर्शाते हुए समान नागरिक संहिता को लागू करने का विचार कुछ वर्षों के लिए टाल दिया गया। समय गुजरने के साथ-साथ मुस्लिम कट्टरता बढ़ती गई, मुस्लिम तुष्टिकरण बढ़ता गया और समान नागरिक संहिता की राह संकीर्ण होती गई। इसी विरोध और कट्टरता के चलते सन 1972 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जन्म हुआ। तबसे यह समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए शरीयत को संविधान और कानून से ऊपर बताती-मानती है।

इसके विरोध में खड़े लोगों का यह तर्क तो अत्यंत हास्यास्पद है कि समान नागरिक संहिता की बात हिन्दुओं द्वारा महज इस कारण की जाती है क्योंकि वे मुसलमानों की चार शादी और तलाक देने की सुविधा को आबादी बढ़ाने वाला मानते हैं। यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये प्रासंगिक है कि एक महिला को मात्र तीन बार तलाक बोलकर हमेशा के लिए बेघर कर दिया जाये? जैसा कि शाहबानो प्रकरण में हुआ। 1985 में शाहबानो की उम्र 62 वर्ष थी और उसके पति ने तीन बार तलाक कहकर उससे सम्बन्ध विच्छेद कर लिया था। पाँच बच्चों की माँ शाहबानो को तब सिर्फ मैहर की रकम वापस की गई थी। शायराबानो केस में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और उसके बाद केन्द्र सरकार द्वारा संसद में लाया गया संबंधित विधेयक स्वागत है। परंतु तीन तलाक जैसी सामाजिक बुराई का सामना करने के लिए और भी कानूनों की आवश्यकता है जिसमें हलाला और बहुपत्नी विवाह मुख्य हैं। चार शादियों का लाभ उठाकर अरब के कामलोलुप मासूम लड़कियों से निकाह कर उन्हें अरब ले जाकर बेच देते हैं। सोचने वाली बात है कि यदि समान नागरिक संहिता के चलते मुस्लिम समुदाय में भी एक पत्नी प्रथा लागू होती तो क्या कामांध मुसलमान मासूम बच्चियों का भविष्य ख़राब कर पाते?

ये समझने का विषय है कि आज़ादी के तुरंत बाद तो भाजपा नहीं थी, तब हिंदुत्व साम्प्रदायिकता जैसी कोई स्थिति भी नहीं थी तब उस समय क्यों इसका विरोध किया गया? सभी नागरिकों के एक अधिकार हो जाने का विरोध क्यों? शरीयत की बात करने वाला कट्टरपंथी मुसलमान क्या सभी कार्य शरीयत के अनुसार ही करता है? किसी मुसलमान द्वारा अपराध किये जाने पर शरीयत के अनुसार उसको कोड़े मारना, हाथ काटना, पत्थर मारना, फांसी पर लटकाना आदि जैसी सजाएँ दी जाती हैं? कुरान में बाल विवाह प्रतिबंधित है। उसके अनुसार विवाह केवल बालिग स्त्री-पुरुष के बीच हो सकता है। जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार ख्याल-उल-बलूग अर्थात बाल विवाह का प्रावधान है। कुरान के अनुसार तलाक बिना अदालती हस्तक्षेप के संभव नहीं जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार मुस्लिम मर्द को अपनी मर्जी से तलाक लेने का अधिकार है। कुरान विधवा विवाह और पुनर्विवाह को मान्य करती है जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसा प्रतिबंधित करता है। ऐसे एक-दो नहीं अनेक उदाहरण हैं जिनके आधार पर न ही शरीयत का सम्पूर्ण पालन होता दिखता है न ही कुरान और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में समन्वय दिखता है। ऐसे में ये लोग किस शरीयत की दुहाई देते हुए समान नागरिक संहिता का विरोध करने में लगे हैं? क्यों इस विषय पर मुस्लिमों के एकमत होने का इंतजार किया जाता है? क्यों उनको अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के लिए कहा जाता है?

सवाल उठता है कि क्या सन 1955-56 में हिन्दू कोड बिल लागू करते समय हिन्दुओं की भावनाओं का ख्याल रखा गया था? क्या उत्तराधिकार, बाल विवाह आदि पर नियम बनाते समय हिन्दुओं की अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने का प्रयास किया गया था?
आखिर चन्द गैरजिम्मेवार लोगों के विरोध के चलते कब तक अपरिहार्य विधान को लागू होने से रोका जाता रहेगा? समान नागरिक संहिता किसी एक समुदाय विशेष के विवाह अथवा तलाक की बात नहीं करती वरन एक महिला को भी नागरिक के रूप में अधिकार प्रदान किये जाने की बात करती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता इसकी है कि सभी लोग हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई आदि धार्मिक मानसिकता से ऊपर उठकर विशुद्ध भारतीय नागरिक की मानसिकता से विचार करें। देश में एक ऐसी संहिता का निर्माण करने में योगदान दें जो सभी समुदायों पर समान रूप से लागू हो, सभी को भारतीयता की पहचान कराती हो।

बहुमंजिला इमारतों और व्यापारिक परिसरों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी

विडंबना ही है कि इस देश में हर बड़े हादसे के बाद चिंताओं में तो खूब गंभीरता दिखती है, लेकिन सिस्टम इन चिंताओं को शायद ही कभी गंभीरता से लेता हो। नतीजा, हादसों का सिलसिला जारी रहता है।

मुंबई हादसा भी सिस्टम की ऐसी ही उदासीनता का कुफल है। मुंबई के कमला मिल्स परिसर अग्निकांड ने बहुमंजिला इमारतों और व्यापारिक परिसरों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर फिर से सवाल उठाए हैं। वरना कोई कारण नहीं था कि एक ऐसा रेस्तरां शहर के प्रमुख इलाके में चलता रहता, जिसमें सुरक्षा के न्यूनतम मानकों का भी पालन नहीं किया गया था। वहां आग बुझाने के उपकरण तो नहीं ही थे, आपातकालीन द्वार पर सामान का ढेर था, जिसके कारण उसका इस्तेमाल न हो सका। हादसे के वक्त वहां पार्टी चल रही थी और मृतकों में सभी युवा हैं। यह तथ्य कम खौफनाक नहीं है कि ज्यादातर मौतें जलने से नहीं, दम घुटने से हुईं, जो यह बताता है कि मौका मिलता और वे निकल पाते, तो आज जीवित होते। इस तथ्य से होटल प्रबंधन की लापरवाही खुद-ब-खुद तय हो जाती है, लेकिन इस पर तब तक काबू नहीं हो सकेगा, जब तक कि त्वरित व सख्त दंड की नजीर नहीं पेश की जाती।

ऊंची-ऊंची इमारतें और टावर जब तरक्की का पैमाना बनते जा रहे हों; छोटी पड़ती धरती पर आकाश की ओर विस्तार ही विकल्प हो, तो रखरखाव और सुरक्षा मानक भी उतने ही सख्त होने चाहिए। मानकों में सख्ती ही नहीं, इन्हें सुनिश्चित करने की व्यवस्थाएं भी बहुत दुरुस्त और चुस्त होनी चाहिए। मुंबई हादसे के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं था। रेस्तरां का हाल बता रहा है कि वहां शायद ही कभी मानकों की जांच हुई हो। ऐसा होता, तो आग बुझाने वाले यंत्र मौके पर जरूर मिलते। वैसे इस देश में गारंटी से नहीं कह सकते कि आग बुझाने वाले यंत्र मौजूद हों, तो वे अनिवार्यत: काम भी करेंगे। ज्यादातर बहुमंजिली इमारतों में तो स्टाफ को ही नहीं पता होता कि आपात स्थितियों में पानी कहां से लेना है और लोगों को किस रास्ते सुरक्षित निकाला जा सकता है?
विशेषज्ञ और सामान्य समझ, दोनों यही कहते हैं कि इमारतें जितनी ऊंची और विस्तारित होंगी, सुरक्षा मानक उतने ही संवेदनशील होंगे, लेकिन सामान्य ज्ञान यह भी बताता है कि हमारे ज्यादातर शहरों के पास आपात स्थितियों में इमारत की ऊपरी मंजिलों तक पहुंचने के साधन नहीं हैं। अग्निशमन वाहन कई बार इसलिए लाचार होते दिखे कि उनके जाने की जगह खुली पार्किंग में तब्दील हो चुकी थी और आग तक पहुंचने से पहले इन गाड़ियों को हटाना बड़ा काम था। जाहिर है, यह सब प्रशासनिक तंत्र के सहयोग के बिना संभव नहीं है। समझना यह भी होगा कि आकाश की ओर विस्तार का यह सिद्धांत अपनाने में ही तो कहीं चूक नहीं हो रही। यह सुरक्षा के प्रति हमारे संवेदनशील न होने या सुरक्षा की संस्कृति विकसित न होने का मामला भी है।

मुंबई के निगम पार्षदों को यह पता था कि वहां बहुत कुछ नियम विरुद्ध है, सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने महज एक चिट्ठी लिखकर अपनी जवाबदेही पूरी कर ली। क्या उनसे नहीं पूछा जाना चाहिए कि लापरवाही के इस मामले में निर्वाचित जन-प्रतिनिधि होने के कारण उन्हें भी क्यों न जिम्मेदार ठहराया जाए? यह दिल्ली के उपहार सिनेमा हादसे को याद करने का वक्त है, जिसमें पर्याप्त आपात-निकासी का न होना दम घुटने से मौतों का कारण बना था। उस मामले में फैसला आने में 20 साल लग गए। कमला मिल्स हादसे के दोषियों को सजा मिलने में इतना वक्त नहीं लगना चाहिए। त्वरित अदालत में कठोर दंड सुनाकर यह सख्त संदेश देने का भी अवसर है।

Saturday, 23 December 2017

संसद और विधानसभा में अनुसुचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों से चुने जाने वाले जनप्रतिनिधि कितने असरदार

हर दस साल पर, संसद एक संविधान संशोधन विधेयक पारित करती है, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को दस साल के लिए बढ़ा दिया जाता है और फिर राष्ट्रपति इस विधेयक को अनुमोदित करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 334, हर दस साल पर दस और साल जुड़कर बदल जाता है। इसी प्रावधान की वजह से लोकसभा की 543 में से 79 सीटें अनुसूचित जाति और 41 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिज़र्व हो जाती हैं। वहीं, विधानसभाओं की 3,961 सीटों में से 543 सीटें अनुसूचित जाति और 527 सीटें जनजाति के लिए सुरक्षित हो जाती हैं। इन सीटों पर वोट तो सभी डालते हैं, लेकिन कैंडिडेट सिर्फ एससी या एसटी का होता है। लोकसभा और विधानसभाओं में आज़ादी के समय से ही अनुसूचित जाति और जनजाति का उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व रहा है।
सवाल यह उठता है कि इतने सारे दलित और आदिवासी सांसद और विधायक अपने समुदाय के लिए करते क्या हैं?

संसद और विधानसभाओं में आरक्षित सीटों की वजह से चुनकर आने वाले लगभग बारह सौ जनप्रतिनिधियों ने अपने समुदाय को लगातार निराश किया है। दलित और आदिवासी हितों के सवाल उठाने में ये जनप्रतिनिधि बेअसर साबित हुए हैं। लेकिन इसमें उनकी कोई ग़लती नहीं है उनका ऐसा करना एक संरचनात्मक मजबूरी है क्योंकि उनका चुना जाना उनके अपने समुदाय के वोटों पर निर्भर ही नहीं है। सुरक्षित सीटों पर कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि चुनकर नहीं आ सकता, जो दलित या आदिवासी हितों के लिए आक्रामक तरीके से संघर्ष करता हो, और ऐसा करने के क्रम में अन्य समुदायों को नाराज़ करता हो। रिज़र्व सीटें हमेशा दुर्बल जनप्रतिनिधि ही पैदा कर सकती हैं।

उदाहरणस्वरूप जिग्नेश मेवानी गुजरात विधानसभा के वडगाम सीट पर 15 प्रतिशत दलित वोटर की वजह से नहीं, 85 प्रतिशत ग़ैर-दलित वोटरों के समर्थन से चुने गए हैं। उस सीट के सारे दलित मिलकर भी कभी किसी को जिता नहीं सकते। संसद और विधानसभा में सीटों के रिज़र्वेशन की व्यवस्था पर सवाल उठाने का समय आ गया है। बेहतर होगा कि ये सवाल ख़ुद अनुसूचित जाति और जनजाति के अंदर से आएं। इस सवाल पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए।

नेशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरो के इस साल जारी आंकड़ों के मुताबिक इन समुदायों के उत्पीड़न के साल में 40,000 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए। यह आंकड़ा साल दर साल बढ़ रहा है। जाहिर है कि इन आंकड़ों के पीछे एक और आंकड़ा उन मामलों का होगा, जो कभी दर्ज ही नहीं होते हैं। क्या दलित उत्पीड़न की इन घटनाओं के ख़िलाफ़ दलित सांसदों या विधायकों ने कोई बड़ा, याद रहने वाला आंदोलन किया है? ऐसे सवालों पर, संसद कितने बार ठप की गई है और ऐसा रिज़र्व कैटेगरी के सांसदों ने कितनी बार किया है?

हमने देखा है कि तेलंगाना से आने वाले दसेक सांसदों ने कई हफ़्ते तक संसद की गतिविधियों को बाधित रखा। कोई वजह नहीं है कि लगभग सवा सौ एससी और एसटी सांसद अगर चाह लें तो संसद में इससे कई गुना ज़्यादा असर पैदा कर सकते हैं। लेकिन भारतीय संसद के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है। इसी तरह, सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अनुसूचित जाति और जनजाति को आबादी के अनुपात में आरक्षण मिला हुआ है लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें अक्सर यह सूचना देती हैं कि इन जगहों पर कोटा पूरा नहीं हो रहा है। ख़ासतौर पर उच्च पदों पर, अनुसूचित जाति और जनजाति के कोटे का हाल बेहद बुरा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि देश की 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी वाइस चांसलर अनुसूचित जाति का नहीं है या कि केंद्र सरकार में सेक्रेटरी स्तर के पदों पर अक्सर एससी या एसटी का कोई अफसर नहीं होता।

शासन के उच्च स्तरों पर अनुसूचित जाति और जनजाति की अनुपस्थिति क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसदों के लिए चिंता का विषय है? अगर वे इसके लिए चिंतित हैं, तो उन्होंने सरकार पर कितना दबाव बनाया है? क्या इस सवाल पर कभी संसद के अंदर कोई बड़ा आंदोलन या हंगामा हुआ? ज़ाहिर है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ।

चूंकि सरकारी नौकरियों की संख्या लगातार घट रही है और हाल के वर्षों में निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग उठी है, लेकिन क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसदों और विधायकों के लिए यह कोई मुद्दा है? इसी तरह की एक मांग उच्च न्यायपालिका में आरक्षण की भी है। ख़ासकर संसद की कड़िया मुंडा कमेटी की रिपोर्ट में न्यायपालिका में सवर्ण वर्चस्व की बात आने के बाद से यह मांग मज़बूत हुई है। लेकिन क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसदों ने कभी इस मुद्दे पर संसद में पुरज़ोर तरीक़े से मांग उठाई है?

120 से ज़्यादा एससी और एसटी सांसदों के लिए किसी मुद्दे पर संसद में हंगामा करना और दबाव पैदा करना मुश्किल नहीं है। इन सांसदों का एक ग्रुप भी है और जो अक्सर मिलते भी हैं लेकिन देश ने कभी इन सांसदों को अपने समुदायों के ज़रूरी मुद्दों पर आंदोलन छेड़ते नहीं देखा है। अगर ये सांसद अपने समुदाय के सवालों को नहीं उठाते तो फिर वे चुने कैसे जाते हैं? क्या उन्हें हारने का भय नहीं होता?
यह वह सवाल है, जिसमें इन सांसदों और विधायकों की निष्क्रियता का राज छिपा है।

संविधान की व्यवस्था के मुताबिक, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं, लेकिन वोटर तमाम लोग होते हैं। किसी भी आरक्षित लोकसभा सीट पर अगर मान लें कि 20 फीसदी अनुसूचित जाति के वोटर हैं, तो 80 फीसदी वोटर अन्य समूहों के हैं। अनुसूचित जाति के किसी नेता का सांसद चुना जाना इस बात से तय नहीं होगा कि अनुसूचित जाति के कितने लोगों ने उसे वोट दिया है। अनुसूचित जनजाति की कुछ सीटों को छोड़ दें, जहां एसटी वोटर 50 फीसदी से ज़्यादा हैं तो ज़्यादातर आरक्षित सीटों की यही कहानी है। चुना वह जाएगा जो आरक्षित समूह से बाहर के ज़्यादातर वोट हासिल करेगा। आरक्षित चुनाव क्षेत्रों के इस गणित का मतलब यह है कि अगर कोई नेता अनुसूचित जाति के आरक्षण को लेकर आंदोलन करेगा या निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग करेगा, तो दूसरे समुदायों की आंख में उसका खटकना तय है। यह उस नेता के लिए राजनीतिक आत्महत्या का रास्ता होगा। यह पूरी तरह विवशता की स्थिति है। आप अनुसूचित जाति के सांसद हैं, पर अनुसूचित जाति के सवालों पर आप मुखर नहीं हो सकते। आप अनुसूचित जनजाति की सांसद हैं लेकिन अनुसूचित जनजाति के सवालों को उठाना आपके लिए आत्मघाती हो सकता है।

इसके अलावा एक और समस्या है। भारत में ज़्यादातर सांसद किसी न किसी दल से चुने जाते हैं। यह रिज़र्व सीटों से चुने जाने वाले सांसदों के लिए भी सच है। संविधान की दसवीं अनुसूची, यानी दलबदल कानून की वजह से ये सांसद दलीय अनुशासन से बंधे होते हैं, वरना उनकी सदस्यता छिन सकती है। ऐसे में जब तक राजनीतिक दलों की नीतियां अनुसूचित जाति और जनजाति के पक्ष में न हों, तब तक रिज़र्व कैटेगरी से चुनकर आने वाले सांसदों और विधायकों के लिए करने को ख़ास कुछ नहीं होता है।

इसका सबसे अच्छा उदाहरण संसद की वह घटना है जब एससी और एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण का विधेयक फाड़ने का दायित्व समाजवादी पार्टी ने एक एससी सांसद यशवीर सिंह को सौंपा और उन्होंने यह कर दिखाया। यशवीर सिंह उस समय उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद थे। इस सीट पर एससी 21 फीसदी हैं और मुसलमान 53 फीसदी. नगीना रिज़र्व सीट से सांसद बनने के लिए एससी वोट से ज़्यादा महत्वपूर्ण मुसलमान और अन्य समूहों के वोट हैं इसलिए यशवीर सिंह ने एससी के हित के ऊपर समाजवादी पार्टी को रखा क्योंकि उनका गणित रहा होगा कि मुसलमान वोट उन्हें सपा में होने के कारण मिलेंगे इसलिए उनके लिए अनुसूचित जाति के हित से जुड़े एक विधेयक को फाड़ने में कोई दिक्कत नहीं आई।

एक उदाहरण बीजेपी सांसद उदित राज का भी है. आईआरएस की नौकरी छोड़कर उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति का परिसंघ बनाया। इन समुदायों के हितों के सवाल पर वे सबसे ज़्यादा मुखर स्वर में से एक रहे। लेकिन जब तक वे यह करते रहे, तब तक अनुसूचित जाति ने भी उन्हें अपना नेता नहीं माना और वे कोई चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही इन्हें सवा छह लाख से ज़्यादा वोट मिल गए। ज़ाहिर है कि अनुसूचित जाति के वोटर भी अपने हितैषी को नहीं, किसी पार्टी के कैंडिडेट को ही चुनते हैं। तो जीतने के बाद वह कैंडिडेट किसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानेगा? यह एक सरल गणित है.

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