Wednesday, 6 September 2017

मजदूरी विधेयक 2017; श्रम कानून में सुधार की पहल

श्रम कानून में सुधार:

सरकार ने 38 श्रम अधिनियमों (Labour Acts) को तर्कसंगत बनाने की शुरूआत की है।

इसके तहत निम्नलिखित 4 श्रम संहिताएं (Labour Code) तैयार की जा रही हैं;
1. मजदूरी सम्‍बंधी संहिता (Code on Wages),
2. औद्योगिक सम्‍बंधों के लिए संहिता (Code on Industrial Relations),
3. सामाजिक सुरक्षा सम्‍बंधी संहिता (Code on Social Security) तथा
4. पेशागत सुरक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य और कामकाजी माहौल सम्‍बंधी संहिता (Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions)

The codification of labour Laws will remove multiplicity of definitions and authorities leading to ease of compliance without compromising wage security and social security to workers.

प्रमुख तथ्य:

मजदूरी विधेयक 2017 सम्‍बंधी संहिता के तहत निम्नलिखित 4 मौजूदा कानूनों को एक नियम के तहत लाया गया है -
1. न्‍यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (Minimum Wages Act, 1948),
2. मजदूरी भुगतान अधनियम, 1936 (Payment of Wages Act, 1936),
3. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 (Payment of Bonus Act, 1965),
4. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (Equal Remuneration Act, 1976)

अब इन चारों अधिनियमों को निरस्‍त माना जाएगा।

न्‍यूनतम मजदूरी अधिनियम और मजदूरी भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के दायरे में अधिकांश मजदूर नहीं आते थे। नई मजदूरी संहिता के तहत अब सभी कर्मचारियों के लिए न्‍यूनतम मजदूरी सुनिश्‍चित की जाएगी।

राष्‍ट्रीय न्‍यूनतम मजदूरी के विचार को प्रोत्‍साहन दिया गया है, जिसके दायरे में विभिन्‍न भौगोलिक क्षेत्र रखे गए हैं।

अब कोई भी राज्‍य सरकार राष्‍ट्रीय न्‍यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी तय नहीं करेगी।

स्‍पष्‍ट रहे कि मजदूरी विधेयक, 2017 सम्‍बंधी संहिता में केंद्र सरकार ने ‘राष्‍ट्रीय न्‍यूनतम मजदूरी’ जैसी कोई रकम न तो तय की है और न उसका उल्‍लेख किया है। इसलिए 18,000 रुपये मासिक न्‍यूनतम मजदूरी रिकवरी की सूचना गलत और आधारहीन है।

न्‍यूनतम मजदूरी आवश्‍यक कुशलता, परिश्रम और भौगोलिक स्‍थिति के अनुसार तय की जाएगी।

मजदूरी विधेयक, 2017 सम्‍बंधी संहिता के उपखंड 9 (3) में स्‍पष्‍ट रूप से कहा गया है कि केंद्र सरकार राष्‍ट्रीय न्‍यूनतम मजदूरी तय करने से पहले केंद्रीय सलाहकार बोर्ड से परामर्श लेगी।

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